तिस हजारी कोर्ट का बड़ा फैसला: मारपीट और तोड़फोड़ के आरोपी सीबीआई अफसरों को तीन माह की जेल

Madhu Manjhi

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को सीबीआई के दो अधिकारियों को 26 साल पुराने एक मामले में तीन महीने जेल की सजा सुनाई है। यह सजा भारतीय राजस्व सेवा (IRS) के अधिकारी अशोक कुमार अग्रवाल के घर पर की गई अवैध छापेमारी और उनकी गिरफ्तारी के दौरान हुए घटनाक्रम के लिए दी गई है।

मारपीट और तोड़फोड़ का आरोप दोषी पाए गए अधिकारियों पर आरोप था कि उन्होंने छापेमारी के दौरान अग्रवाल के घर में आपराधिक अतिक्रमण किया, उनके साथ मारपीट की और संपत्ति में तोड़फोड़ की। यह मामला तब शुरू हुआ जब अग्रवाल के घर पर अवैध रूप से छापा मारा गया और उन्हें गिरफ्तार करने के दौरान मर्यादाओं का उल्लंघन किया गया।

कोर्ट की कड़ी टिप्पणी तिस हजारी कोर्ट के न्यायिक मजिस्ट्रेट शशांक नंदन भट्ट ने सजा सुनाने से पहले अपने दोषसिद्धि आदेश में महत्वपूर्ण टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि परिवादी अग्रवाल के घर का मुख्य द्वार तोड़ना, उनकी संपत्ति में जबरन प्रवेश करना और उनके साथ मारपीट करना ‘आपराधिक अतिचार’ (Criminal Trespass) की परिभाषा में आता है। इसी आधार पर दोनों अधिकारियों को कानून के उल्लंघन का दोषी मानते हुए तीन माह की जेल की सजा दी गई है।

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