FIR और चालान में अब नहीं लिखा जाएगा ‘दलित’, मुख्यालय ने जारी किया सर्कुलर

Rajasthan Police Ban on Dalit Word: राजस्थान पुलिस ने अपने सभी आधिकारिक और कानूनी कामकाज को लेकर एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। प्रदेश के पुलिस मुख्यालय (PHQ) ने एक सर्कुलर जारी करते हुए विभागीय कामकाज में ‘दलित’ शब्द के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। अब राजस्थान के किसी भी थाने में दर्ज होने वाली एफआईआर (FIR), कोर्ट में पेश होने वाले चालान या पुलिस के किसी भी सरकारी दस्तावेज में ‘दलित’ शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक, अब ‘दलित’ शब्द की जगह पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को केवल ‘अनुसूचित जाति’ (Scheduled Caste या SC) शब्द का ही उपयोग करना होगा। प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षकों (SP), आईजी (IG) और थाना प्रभारियों को इस सर्कुलर की कड़ाई से पालना करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी पत्राचार या कानूनी दस्तावेज में पुरानी शब्दावली का इस्तेमाल न हो।

गौरतलब है कि इससे पहले भी मध्य प्रदेश और बॉम्बे हाई कोर्ट सहित भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा यह निर्देश दिया जा चुका है कि ‘दलित’ एक गैर-संवैधानिक शब्द है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत इस वर्ग के लिए ‘अनुसूचित जाति’ शब्द का ही प्रावधान किया गया है। इसी संवैधानिक गरिमा, कानूनी एकरूपता और केंद्र सरकार की गाइडलाइंस का पालन करते हुए राजस्थान पुलिस ने दस्तावेजों में इस शब्द के इस्तेमाल को प्रतिबंधित करने का यह कदम उठाया है।

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