राजस्थान पुलिस का बड़ा फैसला: आधिकारिक दस्तावेजों में ‘दलित’ शब्द के प्रयोग पर रोक, ‘अनुसूचित जाति’ अनिवार्य

Madhu Manjhi

जयपुर: राजस्थान पुलिस ने अपने प्रशासनिक कामकाज और आधिकारिक पत्राचार को लेकर एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील निर्णय लिया है। पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी नए आदेशों के तहत, अब राज्य के किसी भी सरकारी दस्तावेज, एफआईआर (FIR), जांच रिपोर्ट और थानों के रिकॉर्ड में ‘दलित’ शब्द के प्रयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। पुलिस विभाग के इस कदम का उद्देश्य संवैधानिक शब्दावली का पालन सुनिश्चित करना है।

आदेश का आधार: संवैधानिक शब्दावली का प्रयोग

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (विविध प्रकोष्ठ एवं एससी) कार्यालय द्वारा जारी इस सर्कुलर के अनुसार, सभी पुलिस थानों, अधीक्षकों (SP) और आयुक्तालयों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे भविष्य में केवल ‘अनुसूचित जाति’ (Scheduled Caste) शब्द का ही उपयोग करें। यह निर्देश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के 2015 के निर्देशों और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों के आलोक में जारी किया गया है।

प्रशासनिक ढांचे में बदलाव की तैयारी

पुलिस अधीक्षक ज्ञानचन्द्र यादव द्वारा जारी इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह नियम केवल पत्राचार तक ही सीमित नहीं होगा, बल्कि पुलिस विभाग के पूरे प्रशासनिक ढांचे को अपडेट किया जाएगा। इसके तहत:

  • विभागीय अभिलेखों, विभिन्न फॉर्म और प्रमाणपत्रों में हिंदी में ‘अनुसूचित जाति’ और अंग्रेजी में ‘Scheduled Caste’ शब्द लिखना अनिवार्य होगा।
  • अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी केवल विधिक और कानूनी रूप से मान्य अनुवाद का ही उपयोग किया जाएगा।

थानों और अधिकारियों को सख्त हिदायत

2 जुलाई 2026 को जारी इस आदेश की प्रतियां राजस्थान पुलिस के तमाम शीर्ष अधिकारियों, रेंज के महानिरीक्षकों और पुलिस आयुक्तों (जयपुर-जोधपुर) को भेज दी गई हैं। जयपुर पुलिस उपायुक्त (उत्तर) ने भी अपने क्षेत्र के सभी थानाधिकारियों को इसे तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन का मानना है कि इस भाषाई सुधार से पुलिसिंग में संवेदनशीलता आएगी और सरकारी कामकाज में विधिक शुद्धता के साथ-साथ नागरिकों की गरिमा का सम्मान सुनिश्चित होगा।

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