राजस्थान में नई यूनिवर्सिटी खोलना अब हुआ सरल: 20 एकड़ जमीन और दो भू-खंडों की छूट, सरकार ने जारी किए आदेश

Madhu Manjhi

राजस्थान सरकार के उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश में उच्च शिक्षा के दायरे को विस्तार देने और नए शैक्षणिक निवेश को आकर्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण नीतिगत फैसला लिया है। पिछले 7 वर्षों से पुरानी जटिल गाइडलाइंस और जमीन संबंधी शर्तों के कारण राज्य में एक भी नया निजी विश्वविद्यालय स्थापित नहीं हो पाया था। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने भूमि एवं भवन संबंधी कठोर नियमों में तत्काल प्रभाव से महत्वपूर्ण संशोधन कर दिए हैं।

    प्रमुख बदलाव और नियम:

    • भूमि की नई सीमा: नई निजी यूनिवर्सिटी शुरू करने के लिए पूर्व में कम से कम 30 एकड़ जमीन की अनिवार्यता थी, जिसे अब संशोधित कर 20 एकड़ कर दिया गया है।
    • दो टुकड़ों में भी बनेगी यूनिवर्सिटी: शहरों के पास एकमुश्त बड़ी जमीन मिलने में आने वाली कठिनाई को देखते हुए सरकार ने दो अलग-अलग भू-खंडों (Plots) पर भी कुछ आवश्यक शर्तों के साथ विश्वविद्यालय स्थापित करने की छूट दी है।
    • कार्पेट एरिया और खुला क्षेत्र: नए नियमों के मुताबिक संस्थान के पास कम से कम 25,000 वर्गमीटर का निर्मित भवन और न्यूनतम 25,000 वर्गमीटर खुला क्षेत्र होना जरूरी है। कुल परिसर का कम से कम 40% हिस्सा खुला रखना अनिवार्य किया गया है ताकि हरित परिसर और खेलकूद की गतिविधियां हो सकें।

    नियमों के इस सरलीकरण से जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर जैसे प्रमुख शहरों के पास नए और आधुनिक विश्वविद्यालय खुल सकेंगे, जिससे प्रदेश के युवाओं को राज्य में ही उच्च शिक्षा के बेहतर विकल्प मिल सकेंगे

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