पत्रकार कल्याण की दिशा में सरकार का अहम फैसला, दिवंगत पत्रकारों की पत्नियों की सम्मान निधि भी बढ़कर हुई ₹9,000

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जयपुर/बूंदी। राजस्थान में पत्रकार कल्याण, सम्मान और सुरक्षा की दिशा में राज्य सरकार ने एक बड़ा और अहम कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की बजट घोषणा को अमलीजामा पहनाते हुए राज्य के पूर्णकालिक वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकारों की मासिक सम्मान राशि (पेंशन) में भारी वृद्धि की है।

मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (DIPR) ने ‘राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना’ में संशोधन करते हुए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत अब पात्र पत्रकारों को हर महीने 15,000 रुपये की जगह 18,000 रुपये की सम्मान राशि दी जाएगी।

दिवंगत पत्रकारों के आश्रितों को भी मिली राहत

इस नई अधिसूचना में न केवल जीवित वरिष्ठ पत्रकारों का ध्यान रखा गया है, बल्कि उनके आश्रितों को भी बड़ी राहत दी गई है। योजना के तहत लाभार्थी दिवंगत पत्रकार की पत्नी (विधवा) को मिलने वाली सम्मान निधि की राशि को भी 7,500 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है।

किन्हें मिलेगा इस बढ़ी हुई सम्मान राशि का लाभ? (पात्रता शर्तें)

डीआईपीआर द्वारा जारी ‘राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना (संशोधन) नियम-2026’ के अनुसार, 18 हजार रुपये प्रतिमाह की सम्मान राशि के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करना अनिवार्य है:

  • आयु सीमा: पत्रकार की उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • कार्यानुभव: पत्रकार ने कम से कम 20 वर्षों तक सेवायोजन कार्य (पत्रकारिता) किया हो।
  • कार्यक्षेत्र: वह पूर्णकालिक अधिस्वीकृत (Accredited) पत्रकार हो। इसमें दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक समाचार पत्र, स्वतंत्र पत्रकार (Freelancer), इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और समाचार एजेंसियों में काम करने वाले पत्रकार शामिल हैं।
  • संपादक और मालिक भी शामिल: इस योजना के दायरे में दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक समाचार पत्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं समाचार एजेंसी के संपादक, प्रकाशक और मालिक भी पात्र माने गए हैं, बशर्ते वे अन्य शर्तें पूरी करते हों।

राज्य सरकार के इस निर्णय का पत्रकार जगत में व्यापक स्वागत किया जा रहा है। इसे मीडिया कर्मियों के समर्पण और समाज में उनके योगदान को सम्मानित करने वाले एक ठोस कदम के रूप में देखा जा रहा है।

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