जन आधार कार्ड अपडेट के लिए अब बरतनी होगी अतिरिक्त सावधानी, 1 जून से लागू होंगे नए नियम और शुल्क

Madhu Manjhi

राजस्थान में जन आधार कार्ड धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है। शासन की ओर से जारी नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, अब निवासी अपनी मर्जी से अनगिनत बार डेटा अपडेट नहीं कर सकेंगे। यह नया नियम 1 जून 2026 से पूरे प्रदेश में प्रभावी हो जाएगा, जिसका उद्देश्य सिस्टम में पारदर्शिता लाना और बार-बार होने वाले अनावश्यक बदलावों पर रोक लगाना है। अब कार्ड में किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए न केवल एक निश्चित समय सीमा तय की गई है, बल्कि पहली बार के बाद सुधार करवाने पर शुल्क भी देना होगा।

नए नियमों के तहत व्यक्तिगत सूचनाओं जैसे माता-पिता का नाम, वैवाहिक स्थिति और जीवनसाथी के नाम में अधिकतम 2 बार ही सुधार की अनुमति होगी। पहली बार यह सेवा पूरी तरह निशुल्क रहेगी, लेकिन दूसरी बार संशोधन कराने पर 15 रुपये प्रति अपडेट का शुल्क देना होगा। इसी तरह, शिक्षा और आय के विवरण में सुधार के लिए भी एक वित्तीय वर्ष में केवल दो बार का अवसर मिलेगा, जिसमें दूसरी बार के लिए 25 रुपये देय होंगे। बैंक विवरण में बदलाव के लिए भी वित्तीय वर्ष में दो बार की सीमा निर्धारित की गई है, और इसके लिए दूसरी बार 40 रुपये का भुगतान करना होगा।

विशेष नोट: परिवार विभाजन या मुखिया बदलने जैसी प्रक्रियाओं के लिए अधिकतम 5 बार की सीमा तय की गई है, जिसके लिए पहली बार के बाद 25 रुपये का शुल्क लगेगा। हालांकि, राहत की बात यह है कि नया नामांकन, नए सदस्य को जोड़ना और मृत्यु के कारण सदस्य का नाम हटाना जैसी सेवाएं अभी भी पूरी तरह नि:शुल्क रहेंगी। ई-जन आधार डाउनलोड करने पर भी कोई सीमा या शुल्क लागू नहीं होगा। निवासियों को सलाह दी जाती है कि वे अब अपनी एसएसओ आईडी (SSO ID) से भी अपडेट करते समय सावधानी बरतें, क्योंकि गलत जानकारी दर्ज होने पर सुधार की गुंजाइश काफी सीमित हो जाएगी।

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