भजनलाल सरकार का बड़ा तोहफा: राजस्थान में सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुखों का बढ़ा मानदेय; अधिसूचना जारी

राजस्थान सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने मुख्यमंत्री द्वारा बजट 2026-27 पर चर्चा के दौरान की गई घोषणाओं को अमलीजामा पहनाते हुए मानदेय में बढ़ोतरी की अधिसूचना जारी कर दी है।

किसे कितनी मिलेगी राहत? अधिसूचना के अनुसार, जिला प्रमुख का मानदेय 16,698 रुपये से बढ़ाकर 18,368 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह, पंचायत समिति प्रधान अब 11,689 रुपये के बजाय 12,858 रुपये प्राप्त करेंगे। ग्रामीण स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण कड़ी सरपंचों का मानदेय भी 6,679 रुपये से बढ़ाकर 7,347 रुपये कर दिया गया है।

अप्रैल से लागू होगा नया नियम पंचायती राज विभाग के शासन सचिव एवं आयुक्त डॉ. जोगा राम के हस्ताक्षरों से जारी इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह वृद्धि 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगी। चूंकि मानदेय का भुगतान अगले महीने होता है, इसलिए बढ़ी हुई राशि का पहला भुगतान ‘अप्रैल पेड इन मई’ (April Paid in May) के रूप में होगा। इस वृद्धि के लिए वित्त विभाग ने 19 मार्च 2026 को ही अपनी सहमति दे दी थी।

इस फैसले से राजस्थान की हजारों ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के जनप्रतिनिधियों में हर्ष की लहर है। जानकारों का मानना है कि इस बढ़ोतरी से जनप्रतिनिधियों के सम्मान और उनके कार्य करने के उत्साह में वृद्धि होगी।

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