राजस्थान में 1 अप्रैल 2026 से आम आदमी की जिंदगी से जुड़े कई महत्वपूर्ण नियमों में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और पर्यटन विभाग ने अपनी नई गाइडलाइन्स जारी कर दी हैं।
1. हाईवे पर सफर होगा महंगा
प्रदेश के 170 से अधिक टोल प्लाजा पर सफर करना अब आपकी जेब पर भारी पड़ेगा। NHAI के अनुसार, कारों के लिए बेस रेट में बदलाव नहीं है, लेकिन कमर्शियल और भारी वाहनों के लिए टोल दरों में ₹5 से ₹30 तक की बढ़ोतरी की गई है। जयपुर के पास दौलतपुरा, शाहजहांपुर और टाटियावास जैसे प्रमुख टोल बूथ पर अब अधिक भुगतान करना होगा।
2. शिक्षा विभाग का नया प्रयोग
राजस्थान के इतिहास में पहली बार नया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है।
- स्कूल समय: एक पारी वाले स्कूल सुबह 7:30 से दोपहर 1:00 बजे तक चलेंगे।
- छुट्टियाँ: 15 मई तक पढ़ाई होगी, जिसके बाद 16 मई से 20 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा।
3. अस्पतालों में जल्दी मिलेगा इलाज
भीषण गर्मी को देखते हुए प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों का OPD समय सुबह 8:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक कर दिया गया है। रविवार और राजकीय अवकाश के दिन ओपीडी सुबह 9 से 11 बजे तक ही रहेगी।
4. सफारी और पर्यटन में बदलाव
वन विभाग ने रणथंभौर और सरिस्का में मॉर्निंग सफारी का समय सुबह 6:00 बजे से तय किया है। वहीं, आमेर में हाथी सवारी अब सुबह 10:30 बजे ही बंद हो जाएगी, जिससे पर्यटकों को अपनी योजना पहले बनानी होगी।
5. अदालतों में ‘मॉर्निंग शिफ्ट’
न्यायपालिका में यह बदलाव 13 अप्रैल से प्रभावी होगा। राजस्थान हाई कोर्ट और अधीनस्थ अदालतों की कार्यवाही सुबह 8:00 बजे से शुरू होगी और दोपहर 1:00 बजे तक चलेगी।
