राजधानी जयपुर के चारों ओर नेशनल हाईवे पर सफर करना अब आपकी जेब पर थोड़ा और भारी पड़ने वाला है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की परियोजना कार्यान्वयन इकाई (PIU), जयपुर ने जिले के 6 प्रमुख टोल प्लाजा के लिए साल 2026-27 के वास्ते टोल दरों में संशोधन कर दिया है। ये नई दरें 1 अप्रैल 2026 की मध्यरात्रि (00:00 बजे) से प्रभावी हो जाएंगी।
कार चालकों को राहत, कमर्शियल वाहनों पर आफत
NHAI द्वारा जारी नई अधिसूचना के अनुसार, इस बार कार, जीप, वैन और हल्के मोटर वाहनों (LMV) की टोल दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है, जो व्यक्तिगत वाहन मालिकों के लिए बड़ी राहत की बात है। हालांकि, व्यावसायिक इस्तेमाल वाले वाहनों जैसे बस, ट्रक, मल्टी-एक्सल व्हीकल और भारी निर्माण मशीनों पर ₹5 से ₹15 तक का अतिरिक्त टोल वसूल किया जाएगा।
इन 6 टोल प्लाजा पर बदलेंगी दरें:
- मनोहरपुर टोल (NH-48): जयपुर-दिल्ली हाईवे।
- दौलतपुरा टोल (NH-48/52): सीकर और अजमेर रोड कनेक्टिविटी।
- हिंगोनिया टोल (जयपुर रिंग रोड): आगरा-अजमेर रोड लिंक।
- सीतापुरा टोल (जयपुर रिंग रोड): टोंक-आगरा रोड लिंक।
- टांटियावास टोल (NH-52): जयपुर-रीडिंग/बीकानेर मार्ग।
- निमेड़ा टोल (NH-11/148): जयपुर-दौसा खंड।
नई दरों का सैंपल (मनोहरपुर और दौलतपुरा के आधार पर):
- कार/जीप/वैन: ₹80 से ₹90 (यथावत)
- बस/ट्रक (दो धुरी): ₹265 से ₹305 के बीच (₹10-15 की बढ़त)
- मल्टी-एक्सल व्हीकल: ₹410 से ₹480 के बीच (₹15 तक की बढ़त)
स्थानीय निवासियों के लिए राहत बरकरार NHAI ने स्पष्ट किया है कि टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले स्थानीय निवासियों, जिनके पास गैर-वाणिज्यिक वाहन (Personal Car) हैं, उन्हें पहले की तरह राहत मिलती रहेगी। वे ₹350 प्रति माह का भुगतान कर मासिक पास प्राप्त कर सकते हैं, जिससे वे असीमित बार आवाजाही कर सकेंगे। इसके अलावा जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को भी निर्धारित दरों पर 50% तक की छूट का प्रावधान जारी रहेगा।
परियोजना निदेशकों के अनुसार, यह वार्षिक संशोधन नियमों के तहत किया गया है। वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे अपने फास्टैग (FASTag) को पर्याप्त बैलेंस के साथ अपडेट रखें ताकि टोल नाकों पर जाम की स्थिति न बने।
