सिंचाई व्यवस्था होगी मजबूत: श्रीगंगानगर में डिग्गी निर्माण के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू

Madhu Manjhi

श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर जिले के किसानों के लिए सिंचाई सुविधा को और बेहतर बनाने की दिशा में जल संसाधन विभाग ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। विभाग के दक्षिण खंड द्वारा ‘जायका’ (JICA) परियोजना के तहत फार्म नहर (किमी 0 से 12.358) परिक्षेत्र के काश्तकारों के लिए डिग्गी निर्माण कार्य करवाया जाना है। इसके लिए विभाग ने पात्र किसानों से ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं।

जल संसाधन दक्षिण खण्ड, श्रीगंगानगर के अधिशाषी अभियंता श्री नरेश कुमार मीना ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इच्छुक किसान 15 जून 2026 तक कार्यालय में अपने ऑफलाइन आवेदन जमा करवा सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

चयन प्रक्रिया: इन्हें मिलेगी प्राथमिकता

प्राप्त आवेदनों के चयन के लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

  • 15 जून तक प्राप्त सभी आवेदनों की मार्किंग (अंक निर्धारण) RWSLIP (Rajasthan Water Sector Livelihood Improvement Project) द्वारा गठित समिति के माध्यम से की जाएगी।
  • इस चयन प्रक्रिया में महिलाओं, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और सीमांत कृषकों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी।
  • यदि दो या दो से अधिक आवेदकों के प्राथमिकता अंक समान पाए जाते हैं, तो निर्धारित लक्ष्य तक डिग्गी का आवंटन ‘लॉटरी सिस्टम’ (Lottery System) के माध्यम से किया जाएगा।

आवेदन के लिए जरूरी शर्तें और नियम

विभाग ने डिग्गी निर्माण के लिए कुछ अनिवार्य शर्तें लागू की हैं, जिनका पालन करना हर आवेदक के लिए जरूरी है:

  1. माइक्रो इरिगेशन अनिवार्य: डिग्गी के साथ ड्रिप (Drip) अथवा फव्वारा (Sprinkler) सिस्टम लेना अनिवार्य होगा। इसके बिना आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके लिए माइक्रो इरिगेशन के ऑनलाइन आवेदन की रसीद को डिग्गी आवेदन फॉर्म के साथ लगाना जरूरी है।
  2. आबियाना (सिंचाई कर) बकाया न हो: आवेदक का सिंचाई कर (आबियाना) बकाया नहीं होना चाहिए। इसके लिए WUA (जल उपयोक्ता संगम) के अध्यक्ष द्वारा जारी किया गया ‘आबियाना बकाया नहीं होने का प्रमाण-पत्र’ संलग्न करना होगा।

आवेदन के साथ संलग्न करने वाले आवश्यक दस्तावेज

किसानों को अपने आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे:

  • पानी की पर्ची की प्रति।
  • जल उपयोक्ता संगम अध्यक्ष का ‘नो-ड्यूज’ (बकाया नहीं) प्रमाण-पत्र।
  • अंतिम आबियाना जमा कराने की रसीद।
  • खेत की नवीनतम जमाबंदी।
  • आवेदक का आधार कार्ड।
  • ड्रिप या फव्वारा सिस्टम के लिए किए गए ऑनलाइन आवेदन की रसीद।

अधिशाषी अभियंता ने जिले के फार्म नहर से जुड़े सभी पात्र किसानों से अपील की है कि वे समय सीमा (15 जून) समाप्त होने से पहले सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना आवेदन अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन दक्षिण खण्ड श्रीगंगानगर के कार्यालय में जमा करवाएं और इस योजना का लाभ उठाएं।

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