फायर NOC नहीं तो कारोबार भी नहीं! जयपुर नगर निगम का बड़ा एक्शन, 4 बड़े संस्थान 180 दिन के लिए सीज

Desk

जयपुर। राजधानी जयपुर में अग्नि सुरक्षा (Fire Safety) मानकों की अनदेखी करने वाले व्यावसायिक संस्थानों पर नगर निगम ने अब तक का सबसे सख्त एक्शन लिया है। ‘फायर NOC नहीं तो कारोबार भी नहीं’ का स्पष्ट और कड़ा संदेश देते हुए, निगम की टीमों ने मंगलवार को शहर के 4 प्रमुख संस्थानों को 180 दिनों (6 महीने) के लिए सीज कर दिया है। सीज किए गए संस्थानों में शहर के दो नामी कोचिंग सेंटर और दो प्रतिष्ठित रेस्टोरेंट-बैंक्वेट शामिल हैं।

किन संस्थानों पर गिरा है नगर निगम का गाज?

नगर निगम की टीमों ने छापामार कार्रवाई करते हुए जिन 4 बड़े संस्थानों पर ताले जड़े हैं, उनकी सूची इस प्रकार है:

  • कौटिल्य क्लासेस (गोपालपुरा बाईपास)
  • शिवालय क्लासेस (गोपालपुरा बाईपास)
  • किबाना रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट (मानसरोवर)
  • रॉयल रजवाड़ा रेस्टोरेंट (आमेर रोड)

जांच टीम ने पाया कि इन चारों संस्थानों में आवश्यक अग्नि सुरक्षा उपकरण नदारद थे और किसी के पास भी ‘फायर NOC’ (अनापत्ति प्रमाण पत्र) उपलब्ध नहीं था।

अखबार की एक खबर के बाद हरकत में आया प्रशासन

नगर निगम की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई के पीछे मीडिया रिपोर्टिंग का बड़ा असर माना जा रहा है। दरअसल, दैनिक भास्कर ने मंगलवार के अंक में एक खोजी खबर प्रकाशित की थी जिसका शीर्षक था- “निगम मॉकड्रिल-नोटिस तक सीमित: 139 संस्थानों की जांच, 45 बिना एनओसी, 62 में उपकरण बदहाल”। इस रिपोर्ट के पब्लिश होते ही नगर निगम के उच्चाधिकारियों में हड़कंप मच गया और वे नींद से जागते हुए तुरंत फील्ड में उतर गए।

पहले दिए गए थे नोटिस, अनदेखी पड़ी भारी

नगर निगम के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई अचानक नहीं की गई है।

  • इससे पहले भी इन संस्थानों को निगम की ओर से नोटिस जारी कर निर्धारित समय में सुरक्षा कमियां दूर करने और एनओसी लेने के स्पष्ट निर्देश दिए गए थे।
  • संस्थानों के मालिकों ने इन नोटिसों की घोर अनदेखी की और तय समय सीमा में कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाया।

इस कानून के तहत हुई कार्रवाई

निर्देशों की अनुपालना नहीं होने पर नगर निगम आयुक्त ओम कसेरा ने सख्त रुख अपनाया। उनके निर्देश पर उपायुक्त (फायर) प्रवीण कुमार के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया और राजस्थान नगरपालिकाएं अधिनियम-2009 की धारा 194(7)(एफ) के तहत इन चारों संस्थानों को 180 दिनों के लिए सीज करने की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया।

निगम प्रशासन ने शहर के अन्य सभी कोचिंग सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, मॉल्स और कमर्शियल बिल्डिंग्स को भी चेतावनी दी है कि यदि वे बिना फायर एनओसी के संचालित पाए गए, तो उनके खिलाफ भी इसी तरह की कठोर सीजिंग कार्रवाई की जाएगी।

Live Sach – तेज़, भरोसेमंद हिंदी समाचार। राजनीति, राजस्थान से ब्रेकिंग न्यूज़, मनोरंजन, खेल और भारत की हर बड़ी खबर!

Share This Article