हाईकोर्ट की बड़ी कार्रवाई: बिना एनओसी चल रहे पशुपालन कॉलेजों पर लगाया 1-1 लाख का जुर्माना, छात्रों को शिफ्ट करने के आदेश

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जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने बिना वैध अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) के संचालित हो रहे निजी पशुपालन डिप्लोमा संस्थानों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। जस्टिस मुकेश राजपुरोहित की बेंच ने इन संस्थानों द्वारा दायर याचिकाओं को न केवल खारिज कर दिया, बल्कि न्यायिक समय की बर्बादी करने के लिए प्रत्येक संस्थान पर एक लाख रुपये का भारी जुर्माना भी लगाया है।

बिना NOC प्रवेश को माना पूरी तरह अवैध

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि राज्य सरकार की एनओसी के बिना किसी भी संस्थान का संचालन और उसमें प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह अवैध है। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज, बीकानेर की ओर से अधिवक्ताओं ने दलील दी कि इन संस्थानों को दी गई संबद्धता (Affiliation) केवल अस्थायी थी और यह इस शर्त पर थी कि वे सरकार से एनओसी प्राप्त करेंगे। हालांकि, संस्थान निर्धारित समय सीमा में यह अनुमति प्राप्त करने में विफल रहे।

न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग और जुर्माना

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि राज्य सरकार ने संस्थानों को आवेदन के लिए 13 जनवरी से 27 फरवरी 2026 तक विशेष अवसर दिया था। इसके बावजूद संस्थानों ने नियमों का पालन करने के बजाय कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसे ‘समय की बर्बादी’ मानते हुए अदालत ने सभी याचिकाकर्ता संस्थानों को 4 सप्ताह के भीतर एक-एक लाख रुपये की जुर्माना राशि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा कराने का आदेश दिया है।

छात्रों के भविष्य की सुरक्षा के निर्देश

विद्यार्थियों के हितों की रक्षा करते हुए हाईकोर्ट ने यूनिवर्सिटी को एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है:

  • स्थानांतरण (Transfer): प्रभावित छात्रों को एक महीने के भीतर किसी सरकारी या अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों में शिफ्ट किया जाए।
  • सत्र 2027-28 के लिए विकल्प: कोर्ट ने साफ किया कि वर्तमान सत्र में इन कॉलेजों को कोई राहत नहीं मिलेगी, लेकिन वे सत्र 2027-28 के लिए नियमों के अनुसार दोबारा एनओसी का आवेदन कर सकते हैं।

संस्थानों पर व्यापक असर

कोर्ट की इस सख्ती के बाद प्रदेश के कई निजी पशुपालन संस्थानों में हड़कंप मच गया है। इस फैसले से उन संस्थानों पर ताला लग सकता है जो बिना आवश्यक दस्तावेजों और सरकारी अनुमति के धड़ल्ले से प्रवेश दे रहे थे।

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