जयपुर। राजस्थान के बहुचर्चित दौसा घूसकांड (Dausa Bribery Case) में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) द्वारा गिरफ्तार की गई राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) की अधिकारी पिंकी मीणा को आज राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने पिंकी मीणा की जमानत (Bail) याचिका मंजूर कर ली है, जिसके बाद अब उनके जेल की सलाखों से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है।
आरएएस अधिकारी पिंकी मीणा की जमानत याचिका पर सुनवाई हाईकोर्ट के जस्टिस इन्द्रजीत सिंह की अदालत में हुई। इससे पहले पिंकी मीणा को अपनी शादी के लिए कुछ दिनों की अंतरिम जमानत मिली थी, जिसके बाद उन्हें वापस जेल जाना पड़ा था।
कोर्ट में क्या दी गई दलीलें?
हाईकोर्ट में पिंकी मीणा की तरफ से उनके अधिवक्ता कुणाल जैमन ने मजबूती से पैरवी की। अधिवक्ता जैमन ने कोर्ट के समक्ष तर्क दिया कि इस पूरे मामले में एसीबी (ACB) द्वारा अदालत में चालान पेश किया जा चुका है। ऐसे में अब इस प्रकरण में पिंकी मीणा को लेकर कोई अनुसंधान (Investigation) बाकी नहीं है।
बचाव पक्ष के वकील ने यह भी स्पष्ट किया कि एसीबी को पिंकी मीणा के पास से रिश्वत की कोई भी राशि सीधे तौर पर बरामद नहीं हुई है। इसके अलावा, वह पिछले करीब तीन महीनों से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं। इन सभी तर्कों को सुनने और उनसे सहमत होने के बाद जस्टिस इन्द्रजीत सिंह की अदालत ने पिंकी मीणा की जमानत अर्जी मंजूर कर ली।
क्या है दौसा रिश्वत कांड?
इस साल की शुरुआत में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने दौसा जिले में भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बन रहे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण करने वाली कंपनी की शिकायत पर एक बड़ी और सनसनीखेज कार्रवाई की थी। कंपनी से रिश्वत मांगने के आरोप में एसीबी ने एक ही दिन में दौसा के तत्कालीन एसडीएम पुष्कर मित्तल और बांदीकुई की तत्कालीन एसडीएम पिंकी मीणा को गिरफ्तार किया था। बता दें कि पिंकी मीणा 2017 बैच की और पुष्कर मित्तल 2015 बैच के आरएएस अधिकारी हैं। इस कार्रवाई ने पूरे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा दिया था।
शादी के लिए मिली थी अंतरिम जमानत, फिर करना पड़ा था सरेंडर
गिरफ्तारी के बाद पिंकी मीणा को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया था। इसी बीच 16 फरवरी को पिंकी मीणा की शादी तय थी। अपनी शादी के लिए उन्होंने एसीबी कोर्ट-1 में जमानत याचिका लगाई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था।
इसके बाद पिंकी मीणा ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पिंकी मीणा को शादी रचाने के लिए 10 दिन की सशर्त अंतरिम जमानत (Interim Bail) दी थी। अंतरिम जमानत की मियाद पूरी होने और शादी की रस्में खत्म होने के तुरंत बाद पिंकी मीणा को तय शर्तों के मुताबिक कोर्ट में सरेंडर करना पड़ा था। उसके बाद से ही पिंकी मीणा लगातार जेल में बंद थीं। अब नियमित जमानत मिलने के बाद वे जल्द ही खुली हवा में सांस ले सकेंगी।