अजमेर (नसीराबाद): अजमेर जिले के नसीराबाद सदर थाना इलाके में विश्वासघात और आर्थिक शोषण का एक बड़ा मामला सामने आया है। एक महिला ने इलाके के ही रहने वाले ओमप्रकाश रामनानी पर आरोप लगाया है कि उसने शादी का झूठा सपना दिखाकर न केवल उसका शारीरिक शोषण किया, बल्कि व्यापार के नाम पर उससे करीब 11 लाख रुपये भी हड़प लिए। अब पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की नई और कड़ी धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
दोस्ती से शुरू हुआ धोखे का सफर
इस मामले की शुरुआत साल 2018 में हुई थी। पीड़िता उस समय नसीराबाद के हाउसिंग बोर्ड इलाके में अपने पति के साथ रहती थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात ओमप्रकाश रामनानी (पुत्र अशोक रामनानी) से हुई। धीरे-धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और ओमप्रकाश ने महिला को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। आरोपी ने महिला को यकीन दिलाया कि वह उससे शादी करेगा और उसे एक बेहतर जीवन देगा।
व्यापार के नाम पर ₹11 लाख की चपत
आरोपी ने केवल भावनात्मक ही नहीं बल्कि महिला का आर्थिक शोषण भी किया। उसने नसीराबाद के दिलवाड़ी चौराहे पर एक रेस्टोरेंट खोलने की योजना बनाई और इसके लिए महिला से अलग-अलग समय पर कुल 11 लाख रुपये ले लिए। महिला को उम्मीद थी कि वह इस व्यापार में साझीदार होगी, लेकिन आरोपी ने बड़ी चालाकी से उस रेस्टोरेंट का मालिकाना हक अपने पिता अशोक रामनानी के नाम करवा दिया। इसके बाद आरोपी महिला को लेकर जयपुर चला गया, जहाँ उसने महिला के ही पैसों से एक अन्य व्यवसाय शुरू किया।
मारपीट और जान से मारने की धमकी
जब भी महिला शादी के लिए कहती, ओमप्रकाश कोई न कोई बहाना बनाकर पल्ला झाड़ लेता। नवंबर 2025 में जब विवाद बढ़ा, तो आरोपी और उसके परिवार वालों ने महिला के साथ मारपीट की और उसका फोन व गाड़ी तक तोड़ दी। उस समय पुलिस ने शांति भंग की धाराओं में कार्रवाई की थी, लेकिन ओमप्रकाश ने फिर से शादी का झूठा वादा करके मामला शांत करवा दिया।
हाल ही में 13 फरवरी 2026 को आरोपी ने पीड़िता को अजमेर के एक होटल में बुलाया और फिर से संबंध बनाए, लेकिन 25 फरवरी को उसने शादी से साफ मना कर दिया। जब पीड़िता उसके घर पहुंची, तो आरोपी के माता-पिता ने उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और झूठे केस में फंसाने की धमकी दी।
कानूनी कार्रवाई और नई धाराएं
नसीराबाद सदर पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर FIR दर्ज की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ निम्नलिखित धाराओं में केस दर्ज किया है:
- BNS धारा 69: शादी का झूठा वादा करके शारीरिक संबंध बनाना।
- BNS धारा 308(2): जबरन वसूली और आर्थिक लाभ लेना।
- BNS धारा 115(2): मारपीट और चोट पहुँचाना।
नसीराबाद सदर थानाधिकारी अशोक बिश्सू (निरीक्षक) इस मामले की जांच कर रहे। पुलिस अब पीड़िता के बयानों और आर्थिक लेन-देन के सबूतों के आधार पर कार्रवाई में जुटी है।
