लिव-इन में रहना है या छोड़ना, अब सरकार को देनी होगी जानकारी! राजस्थान में लागू होगा नया नियम

Live-in Relationship Rules in Rajasthan UCC: राजस्थान में अब लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों के लिए नियम बेहद सख्त होने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा मंजूर किए गए समान नागरिक संहिता (UCC) बिल के तहत अब लिव-इन में रहने या अलग होने (ब्रेकअप) की जानकारी सरकार और प्रशासन को देना अनिवार्य होगा। यदि कोई कपल लिव-इन रिलेशनशिप की जानकारी छुपाता है या तय प्रक्रिया के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार का यह फैसला प्रदेश में लिव-इन पार्टनरों की सुरक्षा, पारदर्शिता लाने और धोखाधड़ी के मामलों पर लगाम कसने के उद्देश्य से लिया गया है।

कैबिनेट द्वारा पास किए गए इस नए नियम के अनुसार, लिव-इन रिलेशनशिप की शुरुआत के साथ-साथ संबंध समाप्त होने की भी आधिकारिक सूचना तय समय-सीमा के भीतर देनी होगी। ऐसा न करने या जानकारी छुपाने की स्थिति में 10 हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। इस व्यवस्था से लिव-इन में रहने वाले युवाओं और विशेषकर महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हो सकेगी। हालांकि, राज्य सरकार ने आदिवासी और जनजातीय समुदाय की विशिष्ट परंपराओं व रीति-रिवाजों का सम्मान करते हुए उन्हें यूसीसी के इन सभी नियमों से पूरी तरह बाहर रखा है।

कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि इस ऐतिहासिक यूसीसी बिल को 20 अगस्त से शुरू हो रहे राजस्थान विधानसभा के आगामी सत्र में पटल पर रखा जाएगा। सरकार का मानना है कि लिव-इन रिलेशनशिप को कानून के दायरे में लाने और इसका रिकॉर्ड रखने से न केवल विवादों का समाधान आसानी से हो सकेगा, बल्कि लिव-इन के नाम पर होने वाले अपराधों और शोषण पर भी प्रभावी रोक लग सकेगी।

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