जयपुर – सरकारी नौकरी की तैयारी के साथ-साथ अब राजस्थान के युवा उद्यमी बनने का सपना भी पूरा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार की महत्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना’ (MYSY) के लिए आवेदन की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू कर दी गई है। इस योजना के तहत अपना खुद का उद्योग, सेवा या व्यापार शुरू करने के लिए युवाओं को सरकार की ओर से 10 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) शिखर अग्रवाल ने बताया कि युवा अब अपनी एसएसओ आईडी (SSO ID) और ई-मित्र के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
रिकॉर्ड समय में धरातल पर उतरी योजना
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसी महीने 12 जनवरी को युवा दिवस के अवसर पर इस योजना का शुभारंभ किया था। विभाग ने त्वरित गति से कार्य करते हुए महज तीन दिन बाद 15 जनवरी को इसकी विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी और शुभारंभ के मात्र 10 दिन के भीतर आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। एसीएस शिखर अग्रवाल ने सभी जिला महाप्रबंधकों को निर्देश दिए हैं कि वे इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करें ताकि प्रदेश के कोने-कोने में बैठे युवा इसका लाभ उठा सकें। उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्त सुरेश कुमार ओला ने बताया कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप इस योजना का लक्ष्य प्रदेश के एक लाख युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना है। इससे न केवल नए उद्योग स्थापित होंगे, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।
किसे कितना मिलेगा लोन और क्या है मार्जिन मनी?
योजना के तहत ऋण राशि को शैक्षणिक योग्यता के आधार पर दो श्रेणियों में बांटा गया है। 8वीं से 12वीं पास आवेदकों को सेवा एवं व्यापार क्षेत्र के लिए 3.5 लाख रुपये और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 7.5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। इसमें अधिकतम 35 हजार रुपये की मार्जिन मनी दी जाएगी। वहीं, स्नातक, आईटीआई या उच्च शिक्षित आवेदकों को सेवा एवं व्यापार के लिए 5 लाख रुपये और मैन्युफैक्चरिंग के लिए 10 लाख रुपये तक का ऋण मिलेगा, जिसमें 50 हजार रुपये तक की मार्जिन मनी का प्रावधान है। सबसे बड़ी राहत यह है कि राज्य सरकार शत-प्रतिशत ब्याज का पुनर्भरण (Reimbursement) करेगी और सीजीटीएमएसई शुल्क भी लौटाएगी।
पात्रता और आवेदन की आसान प्रक्रिया
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक का राजस्थान का मूल निवासी होना और उसकी आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होना अनिवार्य है। संस्थागत आवेदन की स्थिति में फर्म का 51 प्रतिशत स्वामित्व इसी आयु वर्ग के पास होना चाहिए। आवेदन करने के लिए युवाओं को एसएसओ आईडी के सिटीजन ऐप में ‘मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार (MYSY)’ आइकन पर क्लिक करना होगा। वहां खुलने वाले फॉर्म में सामान्य विवरण, जिला, उद्योग का प्रकार, कार्यस्थल का पता और परियोजना रिपोर्ट भरनी होगी। इसके साथ आधार कार्ड, मूल निवास, फोटो और शैक्षणिक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र पर होने वाली साप्ताहिक बैठक में इन आवेदनों की समीक्षा कर उन्हें बैंकों को भेजा जाएगा।
