ल्ली नेशनल लोक अदालत 2026: 22 मार्च को होगा पेंडिंग चालान और कानूनी विवादों का निपटारा, जानें पूरी प्रक्रिया

नई दिल्ली: दिल्ली में कानूनी विवादों को आपसी सहमति से सुलझाने और सालों से लंबित मुकदमों के बोझ को कम करने के लिए एक बार फिर बड़ा अवसर आ रहा है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के मार्गदर्शन में दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (DSLSA) आगामी 22 मार्च 2026 को ‘नेशनल लोक अदालत’ का आयोजन करने जा रहा है।

यह लोक अदालत दिल्ली हाई कोर्ट, सभी जिला अदालतों (तीस हजारी, रोहिणी, साकेत, द्वारका, पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा), ऋण वसूली ट्रिब्यूनल और उपभोक्ता अदालतों में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक संचालित होगी। यहाँ आपसी सहमति के आधार पर दीवानी (Civil) और फौजदारी (Criminal) समझौते योग्य मामलों का मौके पर ही निपटारा किया जाएगा। लोक अदालत में दिए गए फैसले को अंतिम और अनिवार्य माना जाता है, जिसके विरुद्ध किसी अन्य न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती।

ट्रैफिक चालान के निपटारे की विशेष व्यवस्था

पेंडिंग ट्रैफिक चालान से परेशान दिल्लीवासियों के लिए यह राहत की खबर है। इस लोक अदालत में वर्चुअल कोर्ट में 30 नवंबर 2025 तक लंबित कंपाउंडेबल चालान और नोटिस लिए जाएंगे। वादी सीधे दिल्ली पुलिस के आधिकारिक लिंक https://traffic.delhipolice.gov.in/lokadalat के जरिए चालान स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण तिथियां:

  • 16 मार्च 2026: इस दिन से प्रतिदिन सुबह 10:00 बजे से चालान स्लिप डाउनलोड होना शुरू होगी। प्रतिदिन अधिकतम 50,000 और कुल 2 लाख स्लिप की सीमा तय की गई है।
  • 17 मार्च 2026: जो मामले अभी तक कोर्ट में दाखिल नहीं हुए हैं (Pre-litigation), उनके लिए आवेदन देने की अंतिम तिथि।

इन मामलों का होगा समाधान

लोक अदालत में मुख्य रूप से धारा 138 (चेक बाउंस), धन वसूली, मोटर दुर्घटना दावा (MACT), श्रम विवाद, बिजली-पानी के बिल, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण और वेतन-भत्तों से संबंधित सेवा मामलों का निपटारा किया जाएगा। बादी या प्रतिवादी अपने लंबित मामलों को लोक अदालत में लगवाने के लिए संबंधित न्यायालय के समक्ष आवेदन दे सकते हैं।

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