राजस्थान NFSA राशन कार्ड: पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज

राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत राशन कार्ड उन लाखों परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण सहारा है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। यह योजना ग्रामीण आबादी के 75% और शहरी आबादी के 50% को कवर करती है, जिससे उन्हें रियायती दरों पर आवश्यक खाद्य सामग्री मिल पाती है। यदि आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो इसकी पात्रता और आवेदन प्रक्रिया को समझना आवश्यक है।


एनएफएसए राशन कार्ड के लिए कौन हैं पात्र?

एनएफएसए राशन कार्ड के लिए राजस्थान में कुछ विशेष पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं। आवेदक परिवार की वार्षिक आय ₹1 लाख (कुछ स्थितियों में ₹2 लाख तक) से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, आवेदक का राजस्थान का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।

निम्नलिखित श्रेणियों के परिवार NFSA के दायरे में आते हैं:

  • अन्त्योदय परिवार
  • बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवार
  • स्टेट बीपीएल परिवार
  • अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी
  • इंदिरा गांधी नरेगा योजना में 100 दिन काम कर चुके कामगार
  • इंदिरा गांधी विधवा पेंशन या वरिष्ठ पेंशन प्राप्तकर्ता
  • पंजीकृत श्रमिक या मजदूर
  • लघु और सीमांत किसान

कौन नहीं कर सकता आवेदन?

NFSA के तहत कुछ अपात्रता श्रेणियां भी हैं, जिनके अंतर्गत आने वाले परिवार इस योजना का लाभ नहीं ले सकते:

  • जिस परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता हो।
  • जिस परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी/अर्द्धसरकारी/स्वायत्तशासी संस्थाओं में नियमित कर्मचारी/अधिकारी हो या ₹1 लाख से अधिक वार्षिक पेंशन प्राप्त करता हो।
  • जिस परिवार के पास चार पहिया वाहन हो (हालांकि, ट्रैक्टर और जीविकोपार्जन के लिए उपयोग में आने वाले वाणिज्यिक वाहनों को इसमें शामिल नहीं किया गया है)।
  • जिस परिवार के सभी सदस्यों के स्वामित्व में कुल कृषि भूमि लघु कृषक हेतु निर्धारित सीमा से अधिक हो।
  • जिस परिवार के पास ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्ग फुट से अधिक या नगर पालिका क्षेत्र में 1500 वर्ग फुट से अधिक का स्वयं का रिहायशी/व्यवसायिक पक्का मकान हो।

यह भी महत्वपूर्ण है कि सभी लाभार्थियों के लिए राशन कार्ड की ई-केवाईसी अनिवार्य है, अन्यथा वे योजना से बाहर हो सकते हैं।


आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज

एनएफएसए राशन कार्ड के लिए आवेदन ई-मित्र केंद्र के माध्यम से किया जा सकता है। प्रक्रिया सरल है:

  1. आवेदन पत्र प्राप्त करें: खाद्य सुरक्षा योजना का निर्धारित आवेदन पत्र ई-मित्र या संबंधित कार्यालय से प्राप्त करें।
  2. दस्तावेज तैयार करें: आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, पते का प्रमाण (जैसे बिजली बिल), और 2 पासपोर्ट साइज फोटो जैसे आवश्यक दस्तावेज तैयार करें। परिवार के अन्य सदस्यों और नए जुड़े सदस्यों (जैसे नवजात शिशु या नई दुल्हन) के लिए भी संबंधित दस्तावेज (जन्म प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र) आवश्यक होंगे।
  3. फॉर्म भरें और सत्यापित कराएं: फॉर्म को सही-सही भरकर अपने क्षेत्र के सरपंच (ग्राम पंचायत के लिए) या चेयरमैन (नगर पालिका के लिए) से सत्यापित करवाएं। एक स्व-घोषणा पत्र भी आवश्यक होगा।
  4. ई-मित्र पर जमा करें: भरे हुए फॉर्म और सभी दस्तावेजों के साथ ई-मित्र केंद्र पर जाएं।
  5. ऑनलाइन आवेदन: ई-मित्र ऑपरेटर आपके आवेदन को ऑनलाइन जमा करेगा।
  6. स्थिति ट्रैक करें: आप राजस्थान खाद्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (food.rajasthan.gov.in) पर अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।

राज्य सरकार लोगों से अपील कर रही है कि वे अपनी पात्रता की जांच करें और इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ उठाएं ताकि कोई भी गरीब परिवार खाद्य सुरक्षा से वंचित न रहे। नवीनतम और सटीक जानकारी के लिए, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या नजदीकी ई-मित्र केंद्र से संपर्क करना हमेशा बेहतर होता है।

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