JJM महाघोटाला: कोर्ट ने 10 आरोपियों को भेजा जेल, छत्तीसगढ़ से पकड़े गए मुकेश पाठक भी न्यायिक हिरासत में

ACB की 2 दिन की रिमांड अर्जी खारिज; अब 5 मार्च को होगी अगली सुनवाई, फर्जी अनुभव पत्र के आधार पर करोड़ों के टेंडर हड़पने का है मामला

जयपुर: राजस्थान के बहुचर्चित जल जीवन मिशन (JJM) घोटाले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की जांच के बीच शनिवार को बड़ी अदालती कार्रवाई हुई। जयपुर की विशेष एसीबी कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इस घोटाले से जुड़े सभी 10 (दस) आरोपियों को न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में भेजने के आदेश जारी किए हैं।

बचाव पक्ष के विरोध के बाद जेल भेजे गए आरोपी

शनिवार को सुनवाई के दौरान एसीबी की टीम ने आरोपियों से पूछताछ के लिए 2 (दो) दिन की अतिरिक्त रिमांड मांगी थी। हालांकि, बचाव पक्ष के वकील हरदेव सिंह चौहान ने रिमांड की मांग का कड़ा विरोध करते हुए तर्क दिए, जिसे सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपियों को जेल भेजने का फैसला सुनाया। इन आरोपियों में वे 9 (नौ) मुख्य चेहरे शामिल हैं जिन्हें पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था, साथ ही छत्तीसगढ़ से हाल ही में पकड़े गए 10वें (दसवें) आरोपी मुकेश पाठक को भी जेल भेज दिया गया है।

क्या है करोड़ों का ‘पाइपलाइन’ घोटाला?

यह पूरा मामला केंद्र सरकार की ‘हर घर जल’ योजना के तहत राजस्थान में हुए भारी भ्रष्टाचार से जुड़ा है। जांच में सामने आया है कि कुछ निजी कंपनियों ने पीएचईडी (PHED) के आला अधिकारियों के साथ सांठगांठ कर इरकॉन (IRCON) कंपनी के नाम पर फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बनवाए। इन्हीं जाली दस्तावेजों के दम पर फर्मों ने करोड़ों रुपये के टेंडर हासिल किए। इस खेल में घटिया सामग्री के इस्तेमाल और बिना काम किए करोड़ों का भुगतान उठाने के भी गंभीर आरोप हैं।

अब 5 मार्च पर टिकी निगाहें

कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 5 (पांच) मार्च की तारीख तय की है। एसीबी के सूत्रों का कहना है कि न्यायिक हिरासत के दौरान भी आरोपियों से जुड़े अन्य साक्ष्यों को खंगाला जा रहा है और जल्द ही इस मामले में कुछ और बड़े नामों पर गाज गिर सकती है।

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