राजस्थान के शिक्षा विभाग ने राइट टू एजुकेशन (RTE) के तहत प्रदेश के निजी स्कूलों में निशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की समय सीमा बढ़ा दी है। अब अभिभावक 10 मार्च 2026 तक आरटीई पोर्टल के माध्यम से अपने बच्चों के लिए आवेदन कर सकेंगे। विभाग के अनुसार, आवेदन प्रक्रिया 20 फरवरी से शुरू हुई थी और अब तक मात्र 13 दिनों के भीतर ही लगभग 5 लाख आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ने के साथ ही अब लॉटरी निकालने की तारीख भी बदल दी गई है, जो पहले 6 मार्च तय थी, वह अब 12 मार्च 2026 को निकाली जाएगी।
होली और धुलंडी की छुट्टियों के कारण लिया गया फैसला
शिक्षा विभाग ने यह निर्णय उन अभिभावकों की सुविधा के लिए लिया है जो त्यौहारों की छुट्टियों के कारण समय पर आवेदन नहीं कर पाए थे। पूर्व में आवेदन की अंतिम तिथि 4 मार्च घोषित की गई थी, लेकिन आवेदन के टाइमफ्रेम के बीच 22 फरवरी (रविवार), 1 मार्च (रविवार), 2 मार्च (होली) और 3 मार्च (धुलंडी) का अवकाश रहा। कई स्थानों पर 4 मार्च को भी धुलंडी मनाई गई, जिससे सर्वर और प्रक्रियात्मक बाधाएं आईं। अभिभावकों की इन परेशानियों को देखते हुए निदेशालय बीकानेर में आरटीई प्रभारी चंद्रकिरण ने आधिकारिक रूप से तिथि बढ़ाने की पुष्टि की है।
पारदर्शिता और ईज ऑफ एप्लीकेशन पर फोकस
विभाग का लक्ष्य है कि प्रदेश का कोई भी पात्र बच्चा इस योजना से वंचित न रहे। ‘ईज ऑफ एप्लीकेशन’ को बढ़ावा देते हुए पोर्टल को सुचारू रखा गया है ताकि आवेदन की भारी संख्या के बावजूद तकनीकी समस्या न आए। आरटीई के तहत निजी स्कूलों की 25 प्रतिशत सीटों पर कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों को निशुल्क प्रवेश दिया जाता है। इस बढ़ी हुई समय सीमा से उन हजारों परिवारों को संबल मिलेगा जो तकनीकी कारणों या अवकाश के चलते अब तक प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए थे।
