होली पर छुट्टियों की बहार: राजस्थान में 4 मार्च को भी रहेगा अवकाश, जानें 5 दिन तक क्या-क्या रहेगा बंद?

राजस्थान में होली के पावन पर्व को लेकर आमजन, सरकारी कर्मचारियों और स्कूली बच्चों के लिए एक बेहद राहत भरी खबर सामने आई है। त्योहार के इस भारी उल्लास के बीच प्रदेशवासियों को लगातार कई दिनों की छुट्टियों का शानदार मौका मिल रहा है। राज्य हाईकोर्ट प्रशासन द्वारा जारी किए गए हालिया आदेशों के बाद अवकाश की अवधि और भी बढ़ गई है, जिससे अब लोगों को अपने परिवार और करीबियों के साथ पूरे हर्षोल्लास के साथ रंगों का यह त्योहार मनाने का भरपूर समय मिलेगा।

आज शनिवार से शुरू हुआ छुट्टियों का लंबा सिलसिला

प्रदेशभर में अवकाश की यह सुखद शुरुआत आज यानी 28 फरवरी (शनिवार) से ही हो गई है। महीने का चौथा शनिवार होने के कारण आज कई सरकारी कार्यालयों, बैंकों और अनेक स्कूल-कॉलेजों में छुट्टी रही। इसके ठीक अगले दिन 1 मार्च (रविवार) को नियमित साप्ताहिक अवकाश रहेगा, जिससे लोगों को लगातार दूसरा दिन आराम और त्योहार की विशेष तैयारियों के लिए मिल गया है। इन दो दिनों की शुरुआती छुट्टियों में बाजारों में होली की खरीदारी को लेकर भारी रौनक और भीड़ रहने की पूरी संभावना है।

2 और 3 मार्च को होलिका दहन व धुलंडी का सार्वजनिक अवकाश

राज्य सरकार के आधिकारिक कैलेंडर के अनुसार 2 मार्च (सोमवार) को होलिका दहन के उपलक्ष्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इस दिन सभी सरकारी दफ्तर, बैंक और शिक्षण संस्थान पूरी तरह बंद रहेंगे और लोग शाम के समय होलिका दहन की पारंपरिक पूजा-अर्चना करेंगे। इसके अगले दिन 3 मार्च (मंगलवार) को धुलंडी यानी रंगों के महापर्व का भी संपूर्ण सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इस दिन प्रदेशभर में रंग और गुलाल के साथ होली का मुख्य उत्सव मनाया जाएगा और सभी प्रमुख संस्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे।

हाईकोर्ट के आदेश: 4 मार्च को भी अदालतों में रहेगा अवकाश

छुट्टियों के इस लंबे क्रम में सबसे बड़ी अपडेट राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से आई है। होली के मद्देनजर रजिस्ट्रार प्रशासन ने विशेष आदेश जारी करते हुए 4 मार्च (बुधवार) को भी प्रदेश के हाईकोर्ट और सभी अधीनस्थ अदालतों में अवकाश घोषित कर दिया है। इसका सीधा अर्थ यह है कि 28 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक जहां बैंक, सरकारी दफ्तर और स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे, वहीं अदालतों में यह बंदी 4 मार्च तक जारी रहेगी। आमजन को ध्यान रखना होगा कि 4 मार्च को केवल न्यायालयों में अवकाश रहेगा, जबकि अन्य सरकारी और निजी कार्यालयों के लिए फिलहाल छुट्टी का कोई नया आदेश जारी नहीं हुआ है।

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