राजस्थान में वाहनों पर तेज LED लाइट लगाई तो कटेगा ₹5000 का चालान, दुकानदारों और मैकेनिकों पर भी कसेगा शिकंजा

जयपुर: अगर आप भी अपनी कार या बाइक को आकर्षक बनाने के लिए तेज रोशनी वाली (हाई-इंटेंसिटी) एलईडी लाइटें (LED Lights) लगवाकर सड़कों पर फर्राटे भरते हैं, तो अब सावधान हो जाइए। राजस्थान सरकार ने वाहनों पर लगने वाली इन चकाचौंध वाली अवैध लाइटों के खिलाफ सख्त अभियान छेड़ने की तैयारी कर ली है। अब सरकार के निशाने पर केवल वाहन चालक ही नहीं, बल्कि ऐसी लाइटें बेचने वाले ऑटो एक्सेसरीज के दुकानदार और इन्हें फिट करने वाले मैकेनिक भी होंगे।

विधानसभा में उठा मुद्दा, चलेगा विशेष अभियान

विधानसभा में हिण्डौन विधायक अनीता जाटव द्वारा उठाए गए एक सवाल के जवाब में परिवहन विभाग ने स्थिति स्पष्ट की है। विभाग ने सदन को आश्वस्त किया है कि जल्द ही प्रदेश भर में एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत उन दुकानों और गैराजों की जांच की जाएगी, जहां धड़ल्ले से ये गैरकानूनी लाइटें बेची और वाहनों में फिट की जा रही हैं।

क्यों खतरनाक हैं ये हाई-इंटेंसिटी लाइटें?

परिवहन विभाग के अनुसार, इन अवैध लाइटों का इस्तेमाल केवल नियमों का उल्लंघन नहीं है, बल्कि यह जानलेवा सड़क दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण बन गया है। रात के समय इन लाइटों की तेज चमक (ग्लैयर) के कारण सामने से आने वाले वाहन चालक को कुछ सेकंड के लिए दिखना बिल्कुल बंद हो जाता है (आंखें चौंधिया जाती हैं), जिसके परिणामस्वरूप आए दिन गंभीर सड़क हादसे हो रहे हैं।

क्या कहता है नियम और कितना लगेगा जुर्माना?

सरकार की ओर से दिए गए जवाब में स्पष्ट किया गया है कि मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) के तहत वाहन की मूल (Original) हेडलाइट्स में किसी भी प्रकार का अनधिकृत बदलाव करना पूरी तरह से गैरकानूनी है।

  • जुर्माना: ऐसी अवैध लाइटें लगाने वाले वाहन स्वामियों पर 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
  • धारा 177: नियमों के उल्लंघन पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

ऑन-द-स्पॉट उतरवाई जाएंगी लाइटें

पुलिस और आरटीओ (RTO) अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे नाकेबंदी और चेकिंग के दौरान ऐसी लाइटों वाले वाहनों पर विशेष नजर रखें। यदि किसी वाहन में चकाचौंध करने वाली अवैध एलईडी लाइट पाई जाती है, तो चालान काटने के साथ-साथ उसे मौके पर ही उतरवाया जाएगा।

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